इंडियन मुजाहिदीन आतंकी मकबूल को 10 साल की जेल, NIA कोर्ट ने सुनाई सजा
दिल्ली की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने आतंकि सगंठन इंडियन मुजाहिदीन की साजिश के मामले में एक आतंकी सैयद मकबूल को दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने मुजाहिद के आतंकी सैयद मकबूल को 10 साल कैद की सजा का आदेश पारित किया है। इसके पहले आतंकी को 22 सितंबर को एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था।
महाराष्ट्र के नांदेड़ के निवासी मकबूल को पाकिस्तान और भारत में स्थित इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों के साथ सक्रिय भागीदारी और अपराध और साजिश में शामिल होने के आरोप में 28 फरवरी को मामले में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जांच में ये सामने आया कि मकबूल के इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। मकबूल के संपर्क रियाज भटकल, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान से भी थे।

मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एनआईए अदालत ने 22 सितंबर को आतंकी मकबूल को दोषी ठहराए जाने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने बृहस्तिवार (26 अक्टूबर) को दोषी पाए गए सैयद मकबूल को 10 साल कैद की सजा सुनाई। मकबूल सैयद मामले में 11 आरोपियों में से पांचवें आरोपी हैं जिनके खिलाफ सजा सुनाई गई है।
एनआईए कोर्ट कर रहा सुनवाई
एनआईए की विशेष अदालत आतंकी साजिश से जुड़े 2012 में दर्ज किए एक मामले की सुनावाई कर रहा है। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि मकबूल 2006 और 2013 के बीच देशभर में सिलसिलेवार विस्फोटों के लिए जिम्मेदार आतंकियों के समूह में शामिल था। मकबूल के पाकिस्तान में रहने वाले रियाज भटकल और भारत में रहने वाले इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध थे।
मामले की जानकारी देते हुए एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि मामले में 12 जुलाई को चार लोगों-दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को दोषी करार दिया गया। मामले में एक दोषी सैयद मकबूल को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। आरोपी को 28 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार किया गया था।












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