दिल्ली में पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ी चलाने पर देना होगा 10 हजार रुपए जुर्माना
नई दिल्ली, जून 16। देश की राजधानी दिल्ली में अब डीजल की 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ी और पेट्रोल की 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी को चलाना बहुत महंगा साबित हो सकता है। दरअसल, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये घोषणा की है कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन अगर सड़क पर चलते हुए पाए गए तो 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गाड़ी को जब्त भी कर लिया जाएगा। ये फैसला राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की भारी समस्या को देखते हुए लिया गया है।
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2018 में बनाई गई थी स्क्रैपेज नीति
यह नई घोषणा हाल ही में घोषित स्क्रैपेज नीति का फॉलो-अप है, जिसे पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। वर्ष 2018 में जब पहली बार स्क्रैपेज नीति की घोषणा की गई थी, तो दिल्ली के पास सिर्फ एक सक्रैपर और करीब 3.5 लाख "एंड ऑफ लाइफ" गाड़ियां थीं। 3 साल के बाद अब जहां अधिकृत स्क्रैपर्स की संख्या बढ़कर पांच हो गई है, लेकिन 30 मई, 2021 तक रद्द किए गए वाहनों की कुल संख्या केवल 2,831 वाहनों पर बनी हुई है। इसका मतलब कि "एंड ऑफ लाइफ" की अनुमानित वाहनों के 1% से भी कम वाहन कबाड़ में गए हैं। इन्हीं को देखते हुए सक्रैपेड नीति का फॉलो अप लाया गया है।
परिवहन विभाग जब्त कर सकेंगे पुरानी गाड़ियां
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार पुराने वाहनों के चलाते हुए पाए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परिवहन विभाग को सड़क पर चलने वाले ऐसे वाहनों को जब्त या स्क्रैप करने की भी अनुमति मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को सभी डीलिस्टेड वाहनों (पेट्रोल और डीजल दोनों) की एक सूची प्रकाशित करने के लिए भी कहा ताकि मालिकों को उनके वाहनों को स्क्रैपिंग से लाने के लिए सूचित किया जा सके।
यह नई घोषणा राष्ट्रीय राजधानी की भारी प्रदूषण समस्याओं से लड़ने के प्रयास में, हाल ही में घोषित स्क्रैपेज नीति के अनुवर्ती के रूप में आती है जो पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करती है।