लंबे समय तक पत्नी सेक्स से इनकार करे तो पति दे सकता है तलाक : दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली। हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर पत्नी बिना कोई वजह बताए लंबे समय तक सेक्स करने से इनकार करती है तो यह एक प्रकार की मानसिक क्रूरता है और इस आधार पर पति तलाक की अर्जी दे सकता है।

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एक पति की याचिका पर कोर्ट ने दिया फैसला

हाई कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल कर एक पति ने अपनी पत्नी पर क्रूर व्यवहार करने का आरोप लगाया था। पति का कहना था कि पिछले साढ़े चार साल से पत्नी संबंध बनाने नहीं दे रही है जबकि उसके अंदर कोई शारीरिक कमी नहीं है।

हाई कोर्ट ने पति की अपील पर सुनवाई करते हुए तलाक को यह कहते हुए मंजूरी दे दी कि पत्नी ने ट्रायल कोर्ट में आरोपों का खंडन नहीं किया।

हाई कोर्ट ने फैसले में यह कहा

जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस प्रतिभा रानी की बेंच ने सुनवाई करते फैसले में कहा कि अदालत का यह विचार है कि पति ने इस बात को साबित किया है कि एक छत के नीचे रहते हुए भी कोई औचित्यपूर्ण वजह बताए बिना लंबे समय तक सेक्स करने से इनकार करके पत्नी ने उनके साथ मानसिक क्रूरता की है जबकि पत्नी किसी प्रकार की शारीरिक कमी से पीड़ित नहीं हैं।

ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी तलाक की याचिका

मार्च में पति की याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज करते हुए तलाक को मंजूरी देने से इनकार किया था जिसके बाद पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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