जजों के लिए फाइव स्टार होटल को कोविड सेंटर बनाने पर दिल्ली HC ने केजरीवाल सरकार को लताड़ा, कही ये बात
नई दिल्ली, 27 अप्रैल: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में जजों के लिए फाइव स्टार होटल में कोविड सेंटर बनाने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले की आलोचना की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले पर मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने दिल्ली सरकार से फाइव स्टार होटल रिजर्व करने के लिए नहीं कहा। ये सब करके क्या दिल्ली सरकार हमें खुश करने की कोशिश कर रही है? कोर्ट ने कहा कि किसी होटल में जजों के लिए कोई विशेष सुविधा वाला कोविड सेंटर ना बनाया जाए।
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सोमवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजधानी पांच सितारा अशोका होटल में हाईकोर्ट के जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक विशेष कोविड हेल्थ केयर केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया था। इस फैसले के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि जब आम नागरिकों को अस्पताल में एक बेड और ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही हैं, तब जजों को फाइव स्टार सुविधाएं दी जाएंगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर आज कहा, हमने कुछ खबरों में सुना है कि हाईकोर्ट ने अपने न्यायाधीशों के लिए अशोक होटल में एक सौ बेड की इकाई स्थापित करने का कोई अनुरोध किया है। हम बताना चाहते हैं कि हमने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। ऐसे समय में जब लोग सड़कों पर मर रहे हैं तो क्या हम अपने लिए फाइव स्टार में कमरे मांगेगे? कोर्ट ने कहा कि एक संस्थान को इस तरह की सुविधा देना क्या यह भेदभाव नहीं होगा।
अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा कि अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन नहीं हैं, ऐसे में इस तरह का आदेश जारी करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। आप बिना सोचे समझे आदेश जारी कर रहे हो। इस तरह के आदेश से न्यायपालिका के बारे में गलत नजरिया बनता है।












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