दिल्ली में आज से शराब की निजी खुदरा बिक्री 16 नवंबर तक बंद, सिर्फ सरकार संचालित स्टोर खुलेंगे
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत आज से शराब की निजी दुकानों के शटर अगले डेढ़ महीने के लिए बंद हो जाएंगे। सरकार ने इस बारे में स्पष्ठ कर दिया है। अब 16 नवंबर तक, केवल सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानों को अनुमति दी जाएगी और, एक दिन बाद, राजधानी नई आबकारी नीति में अपना परिवर्तन पूरा कर लेगी, जिसके तहत केवल उन दुकानों को शराब बेचने की अनुमति होगी, जिनके पास नए लाइसेंस हैं।
दिल्ली
सरकार
की
नई
आबकारी
नीति
जानकारी
के
मुताबिक,
राष्ट्रीय
राजधानी
में
ऐसे
849
स्टोर
हैं,
जिनमें
से
276
निजी
तौर
पर
चलाए
जाते
हैं,
जबकि
दिल्ली
सरकार
अपनी
एजेंसियों
के
माध्यम
से
बाकी
का
संचालन
करती
है।
अगले
महीने
की
सत्रहवीं
तारीख
को,
सरकार
अधिक
पारदर्शिता,
राजस्व
और
सेवा
की
गुणवत्ता
लाने
के
प्रयास
में
शराब
के
कारोबार
से
पूरी
तरह
से
हट
जाएगी।
नई
नीति
के
तहत
सभी
849
ठेके
खुली
निविदाओं
के
माध्यम
से
निजी
फर्मों
को
आवंटित
किए
गए
हैं।
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26
नगरपालिका
वार्डों
में
नहीं
होंगी
दुकानें
दिल्ली
में
26
नगरपालिका
वार्ड
ऐसे
हैं
जहां
30
सितंबर
के
बाद
शराब
की
कोई
भी
दुकान
नहीं
खुलेगी,
क्योंकि
यहां
केवल
निजी
दुकानें
थीं।
साथ
ही
80
वार्ड
ऐसे
हैं
जिनमें
शराब
की
दुकान
नहीं
है।
आबकारी
नीति
के
तहत,
दिल्ली
सरकार
ने
शहर
को
32
क्षेत्रों
में
विभाजित
किया,
और
शहर
में
खुदरा
शराब
व्यवसाय
के
समान
वितरण
के
लिए
वहां
शराब
की
दुकानों
की
बोली
लगाई।
प्रत्येक
जोन
में
8-10
वार्ड
शामिल
हैं,
और
इसमें
लगभग
27
विक्रेता
होंगे।
बता
दें
कि,
नई
आबकारी
नीति
11
जून
को
लागू
की
गई
थी।
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