दिल्‍ली सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजा सातवां समन, जानें 'आप' ने क्‍या दिया रिक्‍एशन

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है। सीएम केजरीवाल को दिल्‍ली उप्‍पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने 26 फरवरी को पेश होने को कहा है।

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प्रवर्तन निदेशालय ने सातवीं बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार, 26 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया।

ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल को भेजे गए इस सातवें समन पर दिल्‍ली सरकार के मंत्री आतिशी ने ईडी के इस समन को गैरकानूनी बताया है। उन्‍होंने कहा ईडी के हर समन का जवाब अरविंद केरजरीवाल ने दिया है। आतिशी ने कहा ईडी खुद सीएम केजरीवाल के मामले को कोर्ट ले कर गई और अब सातवां समन भेजा है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है।

वहीं दिल्‍ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा अभी जो समन आया है, उस पर कानूनी राय लेकर उसका जवाब दिया जाएगा।

बता दें इससे पहले दिल्‍ली सीएम को छह बार समन भेजा जा चुका है छठें समन के बाद सीएम केजरीवाल ने ये कहा था कि उनकी वैधता का मामला अब कोर्ट में है। तब आम आदमी पार्टी ने ये बयान जारी किया था कि ईडी को बार-बार केजरीवाल को समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

जिसका जवाब में ईडी ने दावा किया था कि एक स्‍थानीय अदालत ने प्रथम दृष्‍ठया केजरीवाल को इस में जारी किए गए पहले नोटिस की अवज्ञा करने का दोषी ठहराया था जिसके लिए सातवें समन की आवश्‍यकता थी।

गौरतलब है कि प्रर्वतन निदेशालय ने समन पर पेश ना होने पर केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की थी। ईडी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) और 200, भारतीय दंड संहिता की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के तहत पीएमएलए की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए एक नई शिकायत मामला दर्ज किया है।

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