1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर सख्ती से लागू होगा लेन सिस्टम, गलत लेन में जाने पर 10 हजार का जुर्माना और जेल
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से ट्रैफिक को लेकर कुछ सख्त नियम लागू हो रहे हैं, जिनका पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा भी हो सकती है। दरअसल, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1 अप्रैल से दिल्ली में सड़कों पर लेन सिस्टम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार का यह आदेश बसों और कमर्शियल गाड़ियों जैसे ट्रकों पर लागू होगा।

दिल्ली की 15 चुनिंदा सड़कों पर लागू होगा नियम
सरकार का यह आदेश दिल्ली की 15 चुनिंदा सड़कों पर लागू होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक, दिल्ली की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और ट्रकों को अपनी ही लेन में चलना होगा। अगर यह गाड़ियां दूसरी लेन में चलती हुईं नजर आती हैं तो उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल होगी। इन वाहनों पर यह कार्रवाई वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत होगी।
सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लागू होगा आदेश
परिवहन विभाग की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, बसों और मालवाहक वाहनों को अपनी ही लेन में चलना होगा। उन पर यह नियम सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लागू रहेगा। बाकी समय में इन वाहनों को किसी भी लेन में चलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, बसें और मालवाहक वाहन चौबीसों घंटे अपनी समर्पित चिह्नित लेन पर बने रहेंगे। विभाग की ओर से पहले चरण में 46 कॉरिडोर में से 15 पर यह अभियान चलाया जाएगा।
इन जगहों पर सख्ती से लागू होगा लेन सिस्टम
जिन 15 सड़कों पर लेन सिस्टम लागू होगा उनमें- महरौली-बदरपुर रोड पर अनुव्रत मार्ग टी पॉइंट से पुल प्रह्लादपुर टी पॉइंट, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुंआ, कश्मीरी गेट आईएसबीटी से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज से भोपरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट आईएसबीटी, और ITO अंबेडकर रूट पर यह नियम सख्ती से लागू होगा।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का यह नियम डीटीसी बसों, प्राइवेट बसोंं, क्लस्टर बसों और मालवाहक गाड़ियों पर लागू होगा। लेन सिस्टम को फॉलो करने के लिए पुलिस एनफोर्समेंट की टीमें भी लगाई जाएंगी, जो कड़ी निगरानी रखेंगी।












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