Delhi schools closed or open: दिल्ली में GRAP 4 लागू, कक्षा 9, 11 तक के स्कूल के लिए जारी हुआ ये आदेश
Delhi schools closed or open: दिल्ली में जाड़ा बढ़ते ही शहर की हवा और जहरीली हो गई है। स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है और दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। जिसके कारण एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू करने कर दिया है। दिल्ली में GRAP 4 लागू होते ही शनिवार को दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DDE) ने स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।
शिक्षा विभाग के आदेश के तहत कक्षा नौ और ग्यारहवीं तक के छात्रों के लिए सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का आदेश दिया गया है। यह व्यवस्था शनिवार से लागू हो गई है, ताकि इस प्रदूषण संकट में छात्रों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके।

9 और 11 के छात्रों के स्कूल हाइब्रिड मोड पर
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 13 दिसंबर को जारी आदेश में सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 9 और 11वीं के छात्र-छात्राओं के लिए "हाइब्रिड मोड" में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया। इसका मतलब है कि पढ़ाई भौतिक और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से होगी, जहां ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध हो।
हाइब्रिड मोड में छात्रों और उनके अभिभावकों को ऑनलाइन मोड चुनने की छूट होगी। स्कूलों को इस व्यवस्था के बारे में तत्काल अभिभावकों को सूचित करने को कहा गया है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगी। याद रहे कक्षा 5 तक के स्कूल पहले ही हाइब्रिड मोड पर किए जा चुके हैं।
दिल्ली बनी जहरीली हवा की गैस चैंबर, 448 पर पहुंचा AQI
राजधानी की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार शाम 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इनडेक्स (AQI) 448 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 24 घंटे का औसत 349 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQEWS) का अनुमान है कि AQI 'गंभीर' श्रेणी में बना रहेगा, हालांकि सोमवार तक इसके 'खराब' श्रेणी में सुधरने की संभावना है।
दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित हुआ
GRAP 4 के तहत, दिल्ली में प्रदूषण संकट से निपटने के लिए तीसरे चरण के सभी प्रतिबंध वैसे ही रहेंगे और कई अतिरिक्त उपाय भी लागू किए जाएंगे। इस चरण में राजधानी दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक है, सिवाय उन ट्रकों को छोड़कर जो आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हैं या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, एलएनजी (LNG), सीएनजी (CNG), इलेक्ट्रिक और बीएस-VI (BS-VI) डीजल ट्रकों को प्रवेश की विशेष अनुमति होगी।
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