दिल्ली दंगा मामला: कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, IO को जांच से हटाया, आयुक्त को वापस भेजी रिपोर्ट
वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में जांच अधिकारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को अदालत ने अधूरी माना है। मामले में कोर्ट ने आईओ को हटाए जाने का आदेश दिया।

दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए नियुक्त एक जांच अधिकारी को कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने आईओ की जांच रिपोर्ट को फि सेमूल्यांकन के लिए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को भेजने का आदेश दिया है।
राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामले में खजूरी खास थाने में विभिन्न अपराध की धाराओं के तहत ममला दर्ज किया गया है। दंगा, चोरी, डकैती और आगजनी सहित कई आपराधिक धाराओं के तहत दंगाईयों पर एक्शन लिया गया है। मामले की दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को भेज दी।
न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले में एसआई विपिन कुमार द्वारा की गई जांच के साथ-साथ अपने उच्च अधिकारी को तथ्यों को गलत तरीके से पेश की गई। उनके आचरण के मूल्यांकन के लिए इस मामले रिपोर्ट को पुलिस आयुक्त को भेजा जाना उचित होगा।
मामले में पिछले सप्ताह जारी आदेश में न्यायाधीश ने कहा, 'मैं इस मामले में पुलिस आयुक्त को उपनिरीक्षक विपिन कुमार द्वारा की गयी जांच तथा तथ्यों की गलत जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देने के उनके आचरण के मूल्यांकन का आदेश देता हूं।'
दरअल इस मामले में 10 शिकायतें जोड़ी गयी थी। कोर्ट ने प्रत्येक घटनाओं के लिए पुलिस उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी। अदालत इस पर पेश की गई रिपोर्ट के बाद अपने आदेश में कहा, 'रिपोर्ट में यह बताने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए कि प्रत्येक शिकायत के संबंध में असल में क्या जांच की गई, प्रत्येक घटना का वक्त क्या था और इन घटनाओं के लिए आरोपियों पर उंगली उठाने का आधार क्या है।'












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