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दिल्ली: AAP नेता सत्येन्द्र जैन को राहत, 8 जनवरी तक बढ़ी अंतरिम जमानत की अवधि

उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों का समाना कर रहे आप नेता व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी है। अदालत ने अब उन्हें 8 जनवरी तक राहत दी है। बता दें कि सत्येंद्र कुमार जैन फिलहाल चिकित्सकीय कारणों से अंतरिम जमानत पर हैं। सर्वेच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 मई को छह सप्ताह के लिए उन्हें जमानत दी थी। जिसके बाद इसे समय-समय पर बढ़ाया गया।

दिल्ली के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उन्हें बड़ी राहत दी। सर्वोच्च अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है।

Supreme Court

आप नेता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशाल ने मामले में 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को लेकर कार्रवाई की थी। ईडी ने एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं। लेकिन वे इसको लेकर ईडी को कोई संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया।

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