Alt News को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर 4 दिन की रिमांड पर, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप
नई दिल्ली, 28 जून: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। मोहम्मद जुबैर को सोमवार को कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को एक दिन की हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।
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कोर्ट ने कहा कि यह मानते हुए कि आरोपी द्वारा ट्वीट पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन / लैपटॉप को उसके बेंगलुरु के घर से बरामद किया जाना है और वह रिकॉर्ड पर असहयोगी और प्रकटीकरण बयान बना हुआ है, 4 दिन का पीसी रिमांड दिया गया है क्योंकि उसे बेंगलुरु ले जाया जाना है।
कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की 5 दिन की और रिमांड मांगी थी। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ अलग-अलग मामलों में अन्य एफआईआर भी दर्ज है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आईएफएसओ (IFSO) यूनिट ने फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट-न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया।
DCP IFSO केपीएस मल्होत्रा ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर कहा कि हमें किसी ने जुबैर के एक ट्वीट पर टैग किया था, जिसमें लोगों ने द्वेषपूर्ण भाषा का उपयोग किया था, यह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक था। हमने इस आधार पर मामला दर्ज किया। इनसे जब जानकारी मांगी तो वे इससे भाग रहे थे।
उन्होंने आगे कगा कि इस मामले में हमें इनके फोन की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने फोन को फॉर्मेट किया हुआ था। इसी आधार पर हमने इनको गिरफ्तार किया। अगर आप किसी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं तो वे आपका विचार है। आप यह नहीं कह सकते कि उसमें क्या था, उससे होने वाली प्रतिक्रिया भी आपकी जिम्मेदारी है। ट्वीट काफी पुराना होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ उसे रीट्वीट कर किसी को टैग कर देना है और वह नया बन जाता है। बता दें कि जुबैर को साल 2018 के एक ट्वीट से कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।












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