Sanjay Singh Update: तिहाड़ से AAP सांसद संजय सिंह आज आएंगे बाहर, इन बातों का सख्ती से करना होगा पालन
तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई का रास्ता लगभग साफ हो गई है। ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने जमानत की शर्तों को स्पष्ट कर दिया है। करीब 4 शर्तों पर संजय सिंह की रिहाई तय हुई है। कोर्ट का आदेश अब तिहाड़ जेल पहुंचेगा। शाम तक संजय सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे।
उधर, संजय सिंह को आईएलबीएस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें सीधे अस्पताल से जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं किन 4 शर्तों पर हुई रिहाई?

आप सांसद संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तों को स्पष्ट कर दिया है। जिसमें पहली शर्त 2 लाख रुपये की जमानत, दूसरी शर्त पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना, तीसरी शर्त है कि वह इस मामले में अपनी भूमिका के बारे में नहीं बोलेंगे। वहीं, चौथी शर्त, अगर वह दिल्ली से बाहर यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें जांच अधिकारी के साथ अपना कार्यक्रम साझा करना होगा। इन शर्तों के तहत संजय सिंह की रिहाई तय की गई है।
किस बैरक में संजय सिंह?
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तिहाड़ जेल की बैरक संख्या 5 में रखा गया है। अभी तक जेल प्रशासन के हाथ रिहाई के कोर्ट के आदेश नहीं लगे हैं। शाम तक संजय सिंह की रिहाई हो सकती है। उनके स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आप कार्यकर्ताओं का हुजूम जुट गया है।












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