दिल्ली हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश खारिज किया
दिल्ली HC ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश खारिज किया
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी पर कोई बलपूर्वक कार्रवाई और गिरफ्तारी से राहत देने वाले आदेश को खारिज कर दिया है। ये मामला एक पुरानी एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मेहुल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने पते पर नहीं है। इसके बाद अदालत ने उनको बलपूर्वक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत आज वापस ले ली। यह प्राथमिकी 2016 में कंपनी की एक रीटेल फ्रेंचाइजी के मालिक ने दर्ज कराई थी।
जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस के अभिवेदन पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने 26 अप्रैल 2017 को दिए गए अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें कारोबारी को गिरफ्तारी सहित किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई से राहत दे दी गई थी। मेहुल चोकसी अरबपति नीरव मोदी का रिश्तेदार है और 11,500 करोड़ रुपए के पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में आरोपी है। इस मामले के सामने आने के बाद मेहुल फरार है।
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