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ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को दिए ये निर्देश

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नई दिल्ली, मई 2। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी ऑक्सीजन संकट को लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि क्या केंद्र दिल्ली को और 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दे सकता? वहीं हाईकोर्ट ने दिल्ली में हो रही ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमार्केटिंग पर सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई दवा या मेडिकल उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर या इंजेक्शन अधिकतम रिटेल प्राइज से ज्यादा की कीमत पर नहीं बेचे जाएं, अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।

Delhi high court

कोर्ट की अवमानना के तहत होगी कार्रवाई- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने सरकार के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को भी कहा है कि मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को कोर्ट के सामने लाया जाए, क्योंकि ऐसे करने वालों पर कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट में केंद्र की दलील

वहीं दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वो कल वाले अपने आदेश में कुछ संशोधन करें। तुषार मेहता ने कहा कि, "जो लोग संकट के समय में व्यापार करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। भले ही भगवान उन्हें माफ कर दें, सरकार उन्हें माफ नहीं करेगी।" सॉलिसिटर जनरल ने इस दौरान हाई कोर्ट से आग्रह किया कि कल दिए गए कोर्ट के आदेश को संशोधित किया जाए। कम से कम अवमानना वाले आदेश को संसोधित किया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब दिया कि कोर्ट के दिमाग में अवमानना अंतिम विकल्प है।

क्या है मामला?

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा दायर एक तत्काल याचिका को लेकर रविवार को एक विशेष सुनवाई की। इस याचिका में कल कोर्ट द्वारा जारी आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कल आदेश दिया था कि अगर दिल्ली को 490MT ऑक्सीजन देने में सरकार असफल रही तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

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English summary
Delhi High Court strict on black marketing of oxygen cylinders and injections
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