HC ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई, AAP ने बताया अब क्‍या होगा उसका अगल कदम

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद जेल में ही रहेंगे।

आप ने उच्च न्यायालय के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने असंतोष व्यक्त किया है और इसके साथ आप ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के फैसले के बाद आप ने कहा कि वे इस नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं।

पार्टी इस फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायिक मंच, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का इरादा रखती है। आप का मानना ​​है कि केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण उन्हें जेल में अधिक समय बिताना पड़ सकता है।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के जज की इस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें कहा गया कि आरोप कई पन्‍नों का है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता, इसे अनुचित बताया और कहा कि निचली अदालत ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने सवाल उठाया कि अवकाशकालीन न्यायाधीश ने कैसे प्रासंगिक तर्कों और पक्षों द्वारा उठाए गए विवादों से निपटने का उल्लेख किया, जबकि उन्होंने हजारों पृष्ठों वाले सभी दस्तावेजों को देखने में असमर्थता भी व्यक्त की।

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जमानत याचिका पर उचित तरीके से बहस करने का मौका देना चाहिए था और पीएमएलए की अनिवार्य शर्तों पर निचली अदालत में पूरी तरह से बहस नहीं की गई थी। नतीजतन, निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी गई।

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