दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा-कोरोना से हुई मौतों को दिखाना निगेटिविटी नहीं
नई दिल्ली, मई 03: दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि समाचार चैनलों और समाचर पत्रों को कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर उचित दिशानिर्देशों के साथ रिपोर्टिंग करनी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि इससे लोगों के बीच नकारात्मकता फैलती है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना से होने वाले मौत का आंकड़ा टीवी पर दिखाना या अखबारों में छापना निगेटिव खबर नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि याचिका कुछ भी नहीं है यह एक 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन' है। इसके साथ कोर्ट ने याचिका कर्ता को फटकार लगाते हुए चेतावनी भी जारी की। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कानून का कोई उल्लंघन नहीं बताया गया है और जब तक य़े खबरें सही है, तब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जब भी मृत्यु के बारे में खबर प्रकाशित होती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह नकारात्मक खबर है। याचिकाकर्ता के दिमाग में यह एक गलत धारणा है।
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कोविड-19 के मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण की मौजूदगी एवं गंभीरता का पता लगाने में इस्तेमाल होने वाली हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी (एचआरसीटी) की कीमतों को सीमित करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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