अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा

शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी के समय के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि इससे केजरीवाल को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से संभावित रूप से रोककर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरा होगा। सिंघवी ने बहस शुरू करते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी पहला वोट पड़ने से पहले ही पार्टी (आम आदमी पार्टी) को ध्वस्त करने की कोशिश थी।

Arvind Kejriwal

केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर सवाल उठाए, इस बात पर जोर दिया कि समान अवसर का अर्थ केवल शब्दों से कहीं अधिक है। यह स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और विस्तार से लोकतंत्र और उसके मूलभूत मूल्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

वकील ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के समय का उद्देश्य केजरीवाल को चुनाव में भग लेने से वंचित करना था और यह किसी भी वोट डालने से पहले उनकी पार्टी को कमजोर करने का एक प्रयास था। इस प्रकार लोकतांत्रिक निष्पक्षता और चुनाव प्रक्रिया के सार को चुनौती दी गई थी।

सिंघवी ने तर्क दिया कि 30 अक्टूबर, 2023 (पहले समन की तारीख) और 16 मार्च (9वें समन की तारीख) के बीच, ईडी को पीएमएलए की धारा 50 का समर्थन करने वाली कोई सामग्री नहीं मिली। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी रिमांड आवेदन में कहा गया है कि वे मुख्यमंत्री की भूमिका का पता लगाना चाहते हैं, जो गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

संजय सिंंह की रिहाई तय

हाई कोर्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। तिहाड़ भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल जहां मुख्यमंत्री बने रहे। वहीं, आप सांसद संजय सिंह को इसी मामले में मंगलवार को जमानत मिल गई। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की जमानत को किसी अन्य मामले में उदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

घोटाला संदेह से परे: ईडी
ईडी के वकील ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि आज आप कितना भी हंगामा करें, लेकिन, यह स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। सरकारी खजाने और जनता को पैसे से वंचित किया गया है। चुनाव के समय यह सच नहीं था कि 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। चुनाव का हौव्वा बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनाव अब आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि ईडी अब सक्रिय हो गया है।

ईडी के वकील एस राजू ने कहा कि पैसा नहीं मिला क्योंकि पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव प्रचार में किया गया था। उन्होंने कहा कि पैसा विदेश भी भेजा जा सकता है। और जब ईडी आपसे पूछता है कि पैसा कहां है, तो आप कहते हैं कि आपको नहीं पता।

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