अरविंद केजरीवाल क्या मिलेगी अंतरिम जमानत?, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब सुरक्षित रखा फैसला
Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज केस में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष की जिरह सुनने के बाद यह फैसला लिया है। बुधवार 17 जुलाई को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर इस इस मामले में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की। तो वहीं, सीबीआई की तरफ से हाजिर हुए डीपी सिंह ने कई दलीलें कोर्ट के सामने रखीं।

सीबीआई की तरफ से हाजिर हुए सरकारी डीपी वकील सिंह ने दलील दी कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह केवल लोकसभा चुनावों के लिए है। सिंह ने आगे कहा कि आप के संयोजक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
क्योंकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 पन्नों के विस्तृत आदेश द्वारा रोक लगा दी थी। वहीं, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'कोर्ट चाहे तो विस्तार से सुनवाई करके अपना पैसा सुरक्षित भी रख सकती है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर उनको अंतरिम राहत दे दी जाए।'












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