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दिल्ली सरकार को सड़कों के बीच धार्मिक निर्माण पर हाईकोर्ट की फटकार, कोर्ट ने कहा- कैसे बचेगा सभ्य समाज

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नई दिल्ली, 17 मई। सड़कों के बीच अतिक्रमण कर धार्मिक निर्माण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। मामले में अदालत ने दिल्ली सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम है।

Delhi High Court

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दिल्ली में सड़कों के बीच अतिक्रमण कर बने धार्मिक निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को अदालत ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत करते हुए दिल्ली सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर दिया। सड़कों पर धार्मिक निर्माण के जरिए हुए अतिक्रमण पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सभ्य समाज कैसे चलेगा, अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक संरचनाएं बनी हैं।

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दरअसल, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई घटना के प्रशासन ने बीते दिनों तेजी से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी और स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। वहीं अब दिल्ली उच्च न्यायालय की राज्य की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर यह टिप्पणी अहम है जिसमें कोर्ट ने यह कहा है कि एक सभ्य समाज कैसे बचेगा, अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक संरचनाएं बनी हैं।

English summary
delhi high court issued notice to delhi govt over encroachment on roads
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