दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉ इंटर्न के लिए निर्धारित किया ड्रेस कोड
दिल्ली हाई कोर्ट ने अब लॉ इंटर्न के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। अब दिल्ली में जो भी लॉ इंटर्न किसी भी कोर्ट में आएंगे उन्हें सफेद रंग की शर्ट, काली पैंट और काली रंग की टाई पहनकर आना होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अब लॉ इंटर्न के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। अब दिल्ली में जो भी लॉ इंटर्न किसी भी कोर्ट में आएंगे उन्हें सफेद रंग की शर्ट, काली पैंट और काली रंग की टाई पहनकर आना होगा। कोर्ट ने कहा कि जो एडवोकेट कोर्ट में केस के दौरान आते हैं उन्हें सफेद रंग की बैंड, सफेद शर्ट, काली पैंट पहनकर आना होगा। साथ ही उन्हें काले रंग की रोब और सफेद बैंड पहनना होगा।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि यह स्पष्ट है कि कोर्ट में जो एडोवेट पेश होते हैं, फिर वह सिटी सिविल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उन्हें यूनीफॉर्म के साथ सफेद रंग की बैंड पहनना होगा। इंटर्न कोर्ट के भीतर काली टाई, काली पैंट और सफेद शर्ट पहनकर आएंगे जैसा कि दिल्ली बार काउंसिल ने निर्धारित किया है। दरअसल सेकेंडर ईयर के छात्र हार्दिक कपूर ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमे उन्होंने नवंबर 2022 में शाहदरा बार असोसिएशन द्वारा इंटर्न के लिए सफेद शर्ट, काली पैंट और नीली कोट पहनकर आने को चुनौती दी थी। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया।
1 दिसंबर 2022 में कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी बार असोसिएशन से 12 दिसंबर को इसको लेकर एक बैठक करने को कहा था और कहा था कि यूनिफॉर्म कोड को लेकर सुझाव दें। गुरुवार को एसबीए की ओर से कोर्ट में पेश हुए काउंसिल ने कहा कि बीसीआई के अंतर्गत एडवोकेट को लेकर जो यूनिफॉर्म निर्धारित हुआ है उसको लेकर विवाद है। अधिकतर वकील जो कोर्ट आते हैं वह काले रंग की टाई पहनते हैं नाकि बैंड। उन्होंने कहा कि जज, वकील और इंटर्न की यूनिफॉर्म के बीच अंतर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एसबीए सर्कुलर की जगह बीसीडी द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन किया जाना चाहिए। इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाता है।












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