दिल्ली हाई कोर्ट से BJP विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत, बजट सत्र में हो सकेंगे शामिल
Delhi budget session: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार, 27 मार्च से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी है।

BJP MLA Vijender Gupta: दिल्ली हाई कोर्ट से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने गुप्ता को सोमवार (27 मार्च) से बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी है। विधायक ने स्पीकर राम निवास गोयल की तरफ से दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए अपने निलंबन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सदन की कार्यवाही में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में स्पीकर राम निवास गोयल ने 21 मार्च को विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया था। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए निलंबन के प्रस्ताव को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत देते हुए विधायक विजेंद्र गुप्ता को सदन की गरिमा बनाए रखने की भी सलाह दी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की सिंगल बेंच ने अंतरिम उपाय के रूप में विजेंद्र गुप्ता को राहत देते हुए उनकी याचिका का निस्तारण किया है।
बता दें कि सदन की कार्यवाही में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में विधानसभा स्पीकर गोयल ने विजेंद्र गुप्ता को 21 मार्च को अगले बजट सेशन तक के लिए निलंबित कर दिया था। आप विधायक विधायक संजीव झा ने बीजेपी विधायक को निष्कासित किए जाने की मांग उठाई थी।












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