'यूपी में चलता होगा, यहां नहीं', शादी के बाद गिरफ्तारियों पर दिल्ली HC की यूपी पुलिस को फटकार
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: दिल्ली हाईकोर्ट ने कपल की शादी के बाद लड़के के परिवार के लोगों को गिरफ्तार करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। लड़की ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। लड़की के परिवार की शिकायत पर यूपी पुलिस ने लड़के के पिता और भाई को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस को बिना जानकारी दिए यूपी पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की थीं। जिस पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और यूपी पुलिस को काफी कड़े शब्दों में फटकारते हुए कहा कि ये सब यूपी में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा।

कपल की अर्जी पर की कोर्ट ने सुनवाई
एक कपल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को ये फटकार लगाई है। इस जोड़े ने एक इसी साल जुलाई में शादी की थी। लड़की के माता-पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने ये शादी की। कपल ने कोर्ट में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि लड़की के परिजनों से उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लड़के के पिता और भाई को यूपी पुलिस डेढ़ महीने दिल्ली से ले गई थी। उनका कुछ पचा नहीं चल रहा है।

यूपी पुलिस को जमकर फटकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस को फटकारते हुए कहा कि ये सब उत्तर प्रदेश में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। दिल्ली में आपको गैरकानूनी काम करने की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने यूपी पुलिस को कहा- आप आकर दिल्ली से लोगों को उठाकर ले गए और शामली से गिरफ्तारी दिखा दी। यह अवैध कार्रवाई है कि आप दिल्ली आते हैं लोगों को उठाते हैं और फिर शामली से गिरफ्तारी दिखाते हैं। ये हम यहां नहीं चलने देंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज में अगर ये साबित हुआ कि शामली ने दिल्ली में गिरफ्तारियां की हैं तो फिर हम सुनिश्चित करेंगे कि इसमें एक विभागीय जांच हो।

आप तो कुछ भी देखे बिना गिरफ्तारी करते हैं
दिल्ली हाईकोर्ट ने लड़के और लड़की दोनों के बालिग होने के बात कहते हुए यूपी पुलिस को कहा, कोई भी आपके पास कोई शिकायत लेकर आता है तो क्या आप उसकी उम्र जाने बिना गिरफ्तार करने चले जाते हैं। कम से कम ये तो देख लें कि वह बालिग है या नाबालिग है। जब आप जांच करते हैं तो क्या आप ये तरीके अपनाते हैं? हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एसएचओ और आईओ को यही नहीं पता है कि जांच और गिरफ्तारियां कैसे होती हैं तो फिर तो कोई क्या ही कर सकता है।












Click it and Unblock the Notifications