Arvind Kejriwal: दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब, 1 जून को होगी सुनवाई
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत की अपील की थी। जिस पर कोर्ट ने गुरुवार की दोपहर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय को शनिवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस केस में कोर्ट में सुनवाई 1 जून को होगी।

केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं जिसमें एक नियमित जमानत के लिए और दूसरी सात दिन की अंतरिम जमानत के लिए है। कोर्ट ने दोनों के लिए ईडी को नोटिस जारी किया है। आगे की सुनवाई 1 जून को दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है। याद रहे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है।
इससे पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत 7 दिन तक बढ़ाने की अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। जिसमें कहा गया था कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पहले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत और ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत लेने की छूट दे दी है, इसलिए उनकी याचिका स्वीकार्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, जिससे उनका तत्काल आवेदन अदालत के समक्ष मामले से असंबंधित हो गया है। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। उम्मीद है कि केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करेंगे।












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