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दिल्ली की CM आतिशी को कोर्ट से राहत, मानहानि मामले में हुआ समन रद्द

Delhi CM Atishi: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को चुनौती दी थी। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में आतिशी को समन जारी किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को रद्द कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आप नेता द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। न्यायाधीश ने आतिशी के वकील की दलील पर गौर करते हुए कहा कि कपूर को उनके द्वारा बदनाम नहीं किया गया था, क्योंकि कथित मानहानिकारक बयान भाजपा के खिलाफ था, न कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के खिलाफ।

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बीजेपी नेता ने लगाया था यह आरोप

बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया था कि आतिशी द्वारा यह बयान दिया गया कि भाजपा ने आप विधायकों को लुभाने की कोशिश की थी, जिससे उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आतिशी के खिलाफ समन जारी किया था।

पिछले साल अप्रैल में आतिशी, जो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री थीं, ने आरोप लगाया था कि भाजपा से जुड़े व्यक्तियों ने उनसे और अन्य आप नेताओं से संपर्क किया था और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव डाला था, अन्यथा एक महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 'गिरफ्तारी' का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद भाजपा के प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

यह भी पढ़ें 'तो आप बीजेपी को वोट दे देना', जानिए अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा?

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