Delhi Air Quality: दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में आई कमी, हटाए गए ग्रैप-3 प्रतिबंध

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद केंद्र सरकार के दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता पैनल ने ग्रैप-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। हालांकि, ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के तहत लागू प्रतिबंध अभी भी प्रभावी रहेंगे।


ग्रैप-3 के हटने के बाद, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध भी समाप्त हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब ये वाहन बिना किसी रोक-टोक के चल सकेंगे।

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ग्रैप फार्मूला क्या है?
ग्रैप एक चार चरणों में बांटी गई योजना है, जो दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर लागू होती है।

  • चरण-1 : जब AQI 201-300 के बीच हो, तब इसे लागू किया जाता है।
  • चरण-2: जब AQI 301-400 के बीच हो, तब इसे 'बहुत खराब' माना जाता है।
  • चरण-3: जब AQI 401-450 के बीच हो, तब इसे 'गंभीर' वायु गुणवत्ता माना जाता है।
  • चरण-4: जब AQI 451 से ऊपर हो, तब इसे 'गंभीर +' वायु गुणवत्ता माना जाता है।

यह थी ग्रैप-3 के तहत प्रतिबंधित गतिविधियाँ

  • पूरे एनसीआर में धूल फैलाने वाली सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) गतिविधियाँ।
  • खुदाई, भराई और बोरिंग/ड्रिलिंग कार्य।
  • विध्वंस, पाइलिंग और अन्य निर्माण कार्य।
  • खुले ट्रेंच सिस्टम से सीवर, पानी, ड्रेनेज और केबलिंग का काम।
  • सड़क निर्माण और प्रमुख मरम्मत कार्य।
  • कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन।
  • विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन।

अब इन प्रतिबंधों के हटने के बाद, प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है और जीवन की गति भी सामान्य हो सकती है। हालांकि, ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे।

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