DDMA Mask Rule: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मास्क नहीं पहनने पर अब जुर्माना नहीं !

DDMA Mask Compulsory रखने के फेवर में नहीं है। फाइन लगाने के प्रावधान को हटाया गया है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने भीड़भाड़ में फेसमास्क पहनने की एडवाइज दी है। ddma mask Rule compulsory fine epidemic act delhi govt healt

DDMA Mask Rule Compulsory रखने के फेवर में नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट XBB के अधिक संक्रामक होने की रिपोर्ट्स और भारत में बढ़ते मामलों के बीच ये बड़ा फैसला सामने आया है। DDMA ने फाइन लगाने के प्रावधान को हटा दिया है।

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    नहीं देना होगा 500 रुपये का जुर्माना

    डीडीएमए ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का नियम 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी बयान में DDMA के हवाले से कहा गया, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद वापस ले लिया जाएगा।

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    फाइन नहीं लेकिन जनता को मास्क पहनने की सलाह

    स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा, सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस लिया जाता है। हालांकि, भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जनता को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।

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