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Delhi Riots: AAP के पूर्व पार्षद समेत 7 के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा- भीड़ को उकसाने का किया काम

उत्तरी पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

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Delhi Violence Case: उत्तरी पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। मामले में अभियुक्तों पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और अवैध रूप से एकत्र होने के आरोप तय किए गए। मामले में कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने का काम किया था।

Delhi Roits

उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा (Delhi Roits) मामले में शनिवार को अदालत ने कुल 7 आरोपियों खिलाफ आरोप तय किए हैं। जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए उनमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षत ताहिर हुसैन का भी नाम शामिल हैं। मामले में आरोपियों पर कथित तौर पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी तरीके से जमा होने के आरोप तय किए गए हैं। मामले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी दूसरे लोगों को हिंदुओं को सबक सिखाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहे थे।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट सुनवाई कर रही थी। मामले में आप पार्षद ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी हैं। मामले में इससे पहले आप पार्षद समेत 10 लोगों को आगजनी के आरोप से मुक्त किया था। जिसके बाद दंगा समेत बाकी आरोपों पर विचार के लिए मामले को अधीनस्थ मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दिया था।

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शुरुआत में पुलिस ने घटना को लेकर सामान्य मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया था कि ताहिर हुसैन के घर की छत से दंगाइयों ने पथराव के साथ पेट्रोल बम फेंके थे। प्राथमिकी में भगवान सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत भी जोड़ी गई थी। भगवान सिंह ने आरोप लगाया था कि दंगाइयों ने उनकी बेटी की शादी के सामान से भरा रिक्शा जला दिया था। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अचल संपत्ति में आग नहीं लगी थी। ऐसे में आईपीसी की धारा 436 के तहत लगाया गया आगजनी का आरोप नहीं बनता।

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English summary
Court farmed Charges against Tahir Hussain 7 including accused in Delhi violence case
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