AAP नेता संजय सिंह को बड़ी राहत, राज्यसभा सांसद के रूप में दूसरी बार लेंगे शपथ, कोर्ट ने दी अनुमति

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी है। अदालत ने संजय सिंह के वकील को जेल अधीक्षक से राज्यसभा सचिवालय से इस बारे में बात करने को कहा है कि उन्हें शपथ ग्रहण के लिए संसद में कब ले जाया जाना चाहिए।

आप नेता संजय सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सनय सिंह की याचिका स्वीकार कर ली। दरअसल, याचिका में शपथ ग्रहण के लिए 8 फरवरी या 9 फरवरी को राज्यसभा ले जाने की अनुमति मांगी गई थी।

AAP leader Sanjay Singh relief by court

बता दें कि इससे पहले सदन ने मानसून सत्र के दौरान आप नेता संजय सिंह को कथित रूप से गलत आचरण के कारण सदन ने शेत्र सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी।

संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 5 फरवरी को उन्हें शपथ लेने की अनुमति दी थी। हालांकि इस बार उन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी, क्योंकि मामला संसद के विशेषाधिकार समित के पास लंबित था और समिति की रिपोर्ट के बिना संसद संजय सिंह के खिलाफ आगे के एक्शन पर विचार किया जाना था। दरअसल, संजय सिंह को संसद के शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया था।

अदालत ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान पने आदेश में स्पष्ट किया कि 8 फरवरी या 9 फरवरी में से किसी एक तिथि को AAP नेता को शपथ ग्रहण के लिए ले जाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इन्हीं में किसी एक तिथि पर उन्हें राज्यसभा सचिवालय बुला सकता है। अदालत ने जेल अधीक्षक को उक्त उद्देश्य के लिए राज्यसभा कार्यालय से संपर्क करने का निर्देशित किया है।

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