अंकित सक्सेना हत्याकांड: कोर्ट ने मामले में सुनाया फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में फैसला सुना दिया। मामले में तीन आरोपियों को दोषी साबित होने पर अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।

दिल्ली में वर्ष 2018 में हुए अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना दिया है। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि दोषियों की उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है, सिर्फ उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है।

Ankit Saxena murder case

कोर्ट वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर तीन आरोपी दोषी साबित हुए थे। तीस हजारी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार शर्मा की अदालत ने 23 दिसंबर 2023 को मामले में सभी तीन आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिसके बाद गुरुवार को अदालत ने तीनों दोषियों पर 50- 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

कोर्ट में आरोपितों के दोषी साबित होने और उन्हें सजा मिलने के बाद अंकित की मां ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, जो सजा कोर्ट ने सुनाई है, वो पर्याप्त नहीं है। अंकित की मां ने कहा कि वे तीस हजारी कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगी।

क्या है पूरा मामला?
पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना की सरेआम गला काटकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने अंकित के दोस्त नितिन की गवाही दर्ज की थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मोहल्ला छोड़ दिया था और ए-ब्लाक से मकान बदलकर बी-ब्लाक में रहने लगे। मामले में पुलिस ने अप्रैल 2018 में लड़की के परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ तीस हजारी अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था और तीन मई 2018 को आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई सेशन अदालत में ट्रांसफर कर दी थी।

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