Amit Shah GNCTD Ordinance के बदले बिल सोमवार को पेश करेंगे! दिल्ली में नौकरशाही पर 'फुल कंट्रोल' की कवायद
Amit Shah GNCTD Ordinance के बदले बिल सोमवार को पेश करेंगे। कैबिनेट ने मंगलवार को विधेयक को मंजूरी दी। इसका मकसद दिल्ली में नौकरशाही पर 'फुल कंट्रोल' हासिल करना है।
दरअसल, संसद का मानसून सत्र चल रहा है। सरकार कई विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में है। इसी कड़ी में दिल्ली की नौकरशाही से जुड़े अध्यादेश को कानून की शक्ल देने की तैयारी हो रही है।

दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी से जुड़े कानून की कवायद को लेकर एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अमित शाह सोमवार को दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाला केंद्र का विधेयक पेश कर सकते हैं।
इस कानून का मकसद दिल्ली के नौकरशाहों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र के अध्यादेश को रिप्लेस करना है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के नौकरशाहों की पोस्टिंग को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को सशक्त बनाने वाला एक विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
सूत्रों ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य उस अध्यादेश को बदलना है, जिसने अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच बड़े पैमाने पर टकराव पैदा कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में बिल पेश करेंगे तो लोकसभा में विधेयक आसानी से पारित होने की उम्मीद है। हालांकि, राज्यसभा में बिल को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है।
गौरतलब है कि दिल्ली अध्यादेश मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को अधिकांश विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। विपक्षी दलों का संयुक्त मोर्चा INDIA के तहत एकजुट हुआ है।
नियमों के अनुसार, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो सरकार अध्यादेश लाती है। हालांकि, सत्र शुरू होने के छह महीने के भीतर अध्यादेश के स्थान पर बिल संसद / विधानसभा से पारित किया जाना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिल्ली सरकार (AAP) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर उसका नियंत्रण होगा।












Click it and Unblock the Notifications