दिल्ली: SC के आदेश के बाद भी जहांगीरपुरी में चलता रहा MCD का बुलडोजर, मेयर ने कही ये बात

नई दिल्ली, 20 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बाद भी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का बुलडोजर चल रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' लगातार जारी है, जिसके चलते सड़क किनारे हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोकने के आदेश के तुरंत बाद भी एमसीडी का बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। खोखे और दुकानों और यहां तक ​​कि एक मस्जिद के बाहर के ढांचे को भी तोड़ दिया गया है। ऐसे में बीजेपी नियंत्रित दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कहा है कि काम जारी रहेगा, क्योंकि आदेश हम तक नहीं पहुंचा है।

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    Delhi के Jahangirpuri में Supreme Court के आदेश के बाद भी Bulldozer का Action | वनइंडिया हिंदी
    demolition drive jahangirpuri

    जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि यह अभियान जहांगीरपुरी में दंगा-आरोपी तक सीमित नहीं है, जहां शनिवार को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुईं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर ने कहा कि हम पूरी दिल्ली की जनता से कहना चाहते हैं कि जहां भी कोई अवैध अतिक्रमण है, कृपया उन्हें स्वयं हटा दें। इसके बाद उन लोगों का नंबर है।

    इतना ही नहीं जब तक बुलडोजर चला, तब तक एक मस्जिद के बाहर की 20 दुकानें और ढांचे ध्वस्त हो चुके थे। एनडीटीवी के मुताबिक मस्जिद वही थी, जिसके बाहर शनिवार को हिंसा भड़क उठी थी। वहीं जिन चीजों पर निगम का बुलडोजर चला, उनमें से एक स्थायी दुकान थी, जिसके मालिक ने कहा कि उसके पास नागरिक अधिकारियों की अनुमति है।

    इधर, इकबाल सिंह ने दावा किया कि केवल अस्थायी ढांचे को हटाया गया। उन्होंने कहा कि आज उनकी टीम ने सार्वजनिक भूमि पर कबाड़ डीलरों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। उन्होंने कहा, "सड़कें साफ हो जाएंगी और लोग खुश हैं। यह बिना किसी एजेंडा के नियमित काम है। लोग बहुत खुश हैं, लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और कल (गुरुवार) की सुनवाई तक सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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