AAP MLA Satyendra Jain को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बेनामी कानून के सभी मामलों में कार्यवाही बंद
AAP MLA Satyendra Jain को Delhi High Court से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बेनामी कानून के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी है। Satyendar Jain delhi High court Benami Act case all proceedings closed
AAP MLA Satyendra Jain को Benami Act case में बड़ी राहत मिली है। Delhi High Court ने आप नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उनके खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी है।

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 2017 में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि ये कथित लेनदेन 2011 से मार्च 2016 के बीच हुए थे। सत्येंद्र जैन की दलील थी कि नवंबर 2016 में लागू हुआ संशोधन 2011 से मार्च 2016 के बीच के लेनदेन पर लागू नहीं होगा।
जैन के अनुसार, कथित बेनामी लेन-देन, में से कुछ संलग्न संपत्तियों को खरीदने का दावा किया गया था। पिछले महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधित बेनामी कानून के तहत मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई, जबरदस्ती या अन्यथा नहीं की जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने जैन और कई अन्य लोगों द्वारा उनके खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था।












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