अंशु प्रकाश को दिल्ली HC का नोटिस, सीएम केजरीवाल-सिसोदिया की याचिका पर मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसपर नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने अंशु प्रकाश से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर की तारीख तय की है।

delhi hc issues notice to anshu prakash on the plea of kejriwal and sisodia

इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने विशेष वकील सिद्धार्थ अग्रवाल और वी मधुकर को पूर्व मुख्य सचिव की तरफ से जिरह करने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया था कि किसी अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी की नियुक्ति बतौर अभियोजक की जाए। इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी।

अदालत से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही निचली अदालत में बहस दिल्ली सरकार के लोक अभियोजक द्वारा करने की अनुमति मांगी है। बता दें कि 19 फरवरी 2018 की रात करीब 12 बजे अंशु प्रकाश को सीएम केजरीवाल के आवास पर राशन कार्ड व अन्य मुद्दों पर मीटिंग के लिए बुलाया था। जहां अंशु प्रकाश ने अपने साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था।

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