उत्तराखंड सरकार ने 24 अगस्त तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, नई एसओपी जारी
देहरादून, 16 अगस्त: उत्तराखंड सरकार ने 17 अगस्त से 24 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। ये कर्फ्यू मंगलवार 17 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सोमवार को इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई है। एसओपी में कोई खास बदलाव नहीं किया है। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है।

कोविड कर्फ्यू में सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों में रियायत दी हैं। बाजार नियमित रूप से सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुल रहे हैं। शापिंग मॉल, सिनेमाहाल, जिम आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल रहे हैं। खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है। सरकारी-गैरसरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुल रहे हैं। प्रदेश के अंदर आवागमन की छूट है। अन्य राज्यों से आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है, जिन्होंने आने से 15 दिन पहले तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है।
शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है। बता दें, राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।












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