चर्च में फादर और महिला को बंधक बनाकर दी दर्दनाक मौत, कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद
Dehradun news, देहरादून। चर्च के फादर और साधना करने के लिए आश्रम में रहने वाली महिला को बंधक बनाकर लूट और हत्या के तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे प्रथम राजीव खुल्बे की अदालत ने तीनों पर लूट सहित अन्य धाराओं में सजा के साथ कुल नौ-नौ हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना ना देने पर अतिरिक्त सजा का आदेश दिये गए। चार लोगों ने षडयंत्र रचकर घटना को अंजाम दिया था। सोमवार को तीन के खिलाफ सजा सुनाई गई। जबकि मुकेश नाम का एक अभियुक्त फरार चल रहा है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि घटना 20 अगस्त 2009 की है। सहसपुर थाना क्षेत्र के रामपुर स्थित चर्च के फादर स्वामी अस्थेय ऊर्फ अस्ते सैमवैल और चर्च के आश्रम में साधना के लिए रह रही महिला मर्सी की लूट के लिए बंधक बनाकर बेरहमी से हत्या की थी। कुछ दिनों तक जब फायद चर्च में नहीं दिखे तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शवों को आश्रम से बरामद किया। मौके पर पुलिस ने पाया कि दोनों को बंधक बनाकर सिर और शरीर पर कई वार करके बेरहमी से हत्या की गई थी। फादर और महिला मर्सी के पहने हुए जेवर लूट लिए गए थे। पुलिस सर्विलांस की मदद से मामले का खुलासा करने में सफल हुई थी।
सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फांसिस ऊर्फ जुगल किशोर पुत्र करम सिंह ऊर्फ करन सिंह निवासी श्रद्धापुरी थाना कंकरखेडा मेरठ (यूपी), अरूण बाल्मिकि पुत्र काली चरण निवासी सरकडी जेपी नगर यूपी, विपिन पंवार उर्फ बबलू पुत्र प्रीतम सिंह निवासी दक्षिणपुरी सैक्टर नई दिल्ली को दोषी करार देते हुए हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना ना देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना ना देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।