Supreme court में छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई टली, PMLA कानून को दी गई है चुनौती
Prevention of Money Laundering Act: छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है ,जिसने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी है।

Prevention of Money Laundering Act: ईडी की लगातार कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में PMLA यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएण सुंदरेश की पीठ ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए इसे अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि गैर-भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के सामान्य कामकाज को बाधित करने, डराने और परेशान करने के लिए केन्द्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकरण में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से पेश हुए थे।
छत्तीसगढ़ शासन ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कानून को चुनौती देते हुए मूल वाद दाखिल किया था। अनुच्छेद 131 किसी राज्य को केंद्र या अन्य किसी राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का हक प्रदान करता है।
छत्तीसगढ़ PMLA को चुनौती देने वाला पहला राज्य
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है ,जिसने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम और इसके प्रावधानों को चुनौती दी है। इससे पूर्व निजी क्षेत्र के लोगों और पक्षों ने अलग-अलग आधार पर कानून को चुनौती दी थी, लेकिन बीते साल शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने इसकी वैधता को बरकरार रखा था।
छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से PMLA कानून के कुछ धाराओं की वैधता को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और समीर सौंढी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में शीघ्र सुनवाई की गुहार भी लगाई थी।
छत्तीसगढ़ शासन ने अपने कोर्ट को बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदेश के अधिकारियों और निवासियों की तरफ से कई शिकायतें मिल रही हैं कि जांच करने की आड़ में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें 'प्रताड़ित करने के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है'। इसमें बताया गया है कि अधिकारों के इस तरह दुरुपयोग की बजह से छत्तीसगढ़ को अदालत में आने को मजबूर होना पड़ रहा है।
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