Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

क्रिसमस और नए साल में नहीं जला सकेंगे पटाखे, पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने कलेक्टरों को जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी किया है। जिसके तहत अधिक प्रदूषण और ध्वनि वाले पटाखों पर प्रतिबंधत लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

christmas

छत्तीसगढ़ में क्रिसमस और नए वर्ष के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। इस बीच राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए मनचाहे पटाखे जलाने पर रोक लगा दिया गया है। इन फेस्टिवल के बाद केंद्र ने इन शहरों की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट मांगी है।

christmas

केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जारी किया आदेश
इस साल न्यू ईयर और क्रिसमस के पूर्व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली ने कुछ पटाखों के उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाया है। जिसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र जारी किया गया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने भी प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के नाम पत्र जारी कर क्रिसमस, नववर्ष समेत अन्य तीज-त्योहार पर प्रतिबंधित पटाखों इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

pollution bord

सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने मांगी रिपोर्ट
इतना ही नहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण और अत्याधिक ध्वनि वाले पटाखों के स्थान पर ग्रीन पटाखों के उपयोग पर जोर देते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से क्रिसमस और नया वर्ष के दौरान शहर के वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट भी मांगी हैं। जिससे यह पता लगाया जा सके कि प्रतिबंध का परिपालन हो रहा है नहीं।

green crcker

कलेक्टर ने जारी किया आदेश
पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश के परिपालन के सम्बंध में दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव जैसे शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों के भी कलेक्टरों ने इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है। उन्होंने क्रिसमस एवं नया वर्ष पर रात्रि 11ः55 से 12ः30 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल करने और बेचने पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिले में अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि बाजार में कम उत्सर्जन करने वाले एवं ग्रीन पटाखों का विक्रय हो, यह सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अन्य पटाखों के उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाया जाए।

दुर्ग संभाग में वायु की गुणवत्ता मापेगा मापने भिलाई मंडल
वायु की गुणवत्ता मापने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की होगी। भिलाई स्थित इकाई दुर्ग संभाग के नगरीय निकायों के वायु की गुणवत्ता मापेगी। मंडल कार्यालय को क्रिसमस और नया वर्ष के दिन दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मानपुर मोहला, कबीरधाम, बेमेतरा जिला मुख्यालय के वायु का गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करना है और इसे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय, रायपुर को भेजा जाना है।

प्रतिबंधित पटाखों के लिए जारी हुआ आदेश
दरअसल यह आदेश देश के सभी राज्यों में में जारी किया गया है। पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) अर्जुन गोपाल विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर एक आदेश पारित किया गया है। जिसके परिपालन में सीरीज पटाखे या लड़ियों के विक्रय, उपयोग एवं निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। केवल उन्हीं पटाखों को विक्रय की छूट दी गई। जिसके ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा (125 डेसीबल) के भीतर हो। इसके अलावा पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंधित कर दी गई है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+