Chhattisgarh Election Update: चुनाव आयोग ने की अधिसूचना जारी, जानिए कब रहेगा CG Exit Poll पर प्रतिबंध
Chhattisgarh Exit Poll Notification: छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। चुनाव आयोग की तरफ मंगलवार इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर रोक लगाई गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ भेजी गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत 7 नवम्बर को सवेरे सात बजे से 30 नवम्बर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि को एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी।
आयोग ने अधिसूचना में यह भी साफ़ किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन 5 राज्यों में साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में संबंधित वोटिंग क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों समेत किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
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