तमिलनाडु में धोती वाले को रोका तो होगी 1 साल की जेल
धोती पर उपजे विवाद की हालिया पृष्ठभूमि के मद्देनजर मुख्यमंत्री जे जयललिता ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। विधानसभा में पेश होने के बाद इस विधेयक में कानून का उल्लंघन करने वाले को एक साल की जेल अथवा जुर्माने का प्रावधान है। इतन ही नहीं क्लबों का लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधना है।
विधानसभा में पारित इस इस कानून में कहा गया है कि किसी भी मनोरंजन क्लब, एसोसिएशन, ट्रस्ट, कंपनी या सोसाइटी को ऐसा कोई नियम, नियमन या उप कानून नहीं बनाना चाहिए जो भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करने वाली धोती या अन्य पारंपरिक परिधान पहने किसी व्यक्ति के उसके नियंत्रण या प्रबंधन वाले सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश पर रोक लगाता है।
विधानसभा में इस विधेयक के पारित होते ही तमिलनाडु में धोती पहनकर कभी भी जाने की छूट मिल गई है। गौतलब है कि टीएनसीए के एक क्लब में मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को धोती पहन कर जाने पर क्लब में इंट्री नहीं मिली थी। जिसके बाद धोती पर विवाद शुरु हो गया था।