Panjab News: पंजाब सरकार की विकलांग पेंशन योजना, ऐसे आवेदन कर उठाएं योजना का लाभ
Panjab News: पंजाब सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों की सहायता के लिए कई सरकारी योजना चला रही है। पंजाब सरकार की विकलांग पेंशन योजना इन्ही योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के 40 फीसदी से ज्यादा विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करती है।
क्या है योजना की पात्रता
प्रदेश की 40 फीसदी से अधिक विकलांग नागरिक सरकार की योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इस योजना में आवेदन करने के लिए पंजाब का मूल निवासी होना जरूरी है। जिन आवेदक के परिवार की आय 40 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज होना जरूरी है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ सर्विस वाले विकल्प पर क्लिक करके दिखाई दे रहे फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिसएबल पर्सन पेंशन के सामने पीएफ फॉर्म डाउनलोड का आइकन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नया विंडो खुल जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको इसे प्रिंट कर लेना है। आपको इस फॉर्म में जरूरी सभी जानकारियां भर लेनी है। फिर आपको इस ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक को विकास अधिकारी पंचायत समिति में जाकर जमा करा देना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको इस फोन को नागरिक उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा करा देना है। इसके बाद आपका फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो आपको विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा।












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