बिना फूड लाइसेंस के मिठाई बेचना पड़ जाएगा भारी, यहां 20 हजार रु. जुर्माना हुआ

चंडीगढ़। बिना फूड लाइसेंस के मिठाई बेचना भारी पड़ सकता है। यहां एक दुकानदार ने ऐसा किया था, उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया गया है। दुकानदार के खिलाफ यह कार्रवाई बिना फूड लाइसेंस मिठाई बेचने के आरोप में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने की। जिस दुकानदार ने ऐसा किया था, उसका नाम अनिल कुमार बताया जा रहा है।

Do not Sell sweets On shop without food license, Otherwise thousands rupees Fine

अनिल कुमार की मिठाई की दुकान है और उसके खिलाफ तकरीबन 5 साल पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने शिकायत दी थी। जिसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर ने अपनी टीम के साथ सितंबर 2017 को अनिल की दुकान पर चेकिंग की थी। जहां पता चला था कि मिठाई की दुकान वाले अनिल के पास जो फूड लाइसेंस था, वो एक्स्पायर हो चुका था। फिर भी वह दुकान पर मिठाइयां बेच रहा था।

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फूड सेफ्टी ऑफिसर ने फिर उस दुकानदार के खिलाफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि, बचाव में अनिल के वकील एडवोकेट अरुण वोहरा ने कहा था कि उनके पास 2012 से 2017 तक फूड लाइसेंस था। उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन, दुकान का रेंट एग्रीमेंट न होने से लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया। अब कोर्ट में भी उसका पक्ष ठीक नहीं लगा, और आखिर में उक्त दुकानदार पर (अनिल कुमार) 20 हजार रुपए लगा दिया गया।

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