आज आखिरी दिन, आधार-पैन लिंक नहीं हैं तो भी ऐसे भरें रिटर्न
नई दिल्ली। यूं तो आयकर रिटर्न भरने के लिए यह जरूरी था कि आप अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाएं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं है, वह भी आसानी से आयकर रिटर्न भर ले रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इसे लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और आयकर रिटर्न भरने की आखिर तारीख 31 जुलाई है।

अभी तक यह नियम था कि आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य था। साथ ही आयकर रिटर्न भरते समय आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट आईडी देना जरूरी था। अब अगर किसी करदाता का आधार उसके पैन से लिंक नहीं हो सका है तो भी वह अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। हालांकि, उस शख्स को अपना आधार नंबर या फिर आधार एनरोलमेंट नंबर आयकर रिटर्न भरते समय देना होगा।
भले ही आप पैन कार्ड को आधार से लिंक किए बिना अपना आयकर रिटर्न भर लें, लेकिन अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपको अपने आईटीआर को वेरिफाई कराने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि, आधार के अलावा भी अन्य माध्यमों के जरिए आप अपने आयकर रिटर्न को वेरिफाई करवा सकते हैं, जैसे ओटीपी, डिजिटल सिग्नेचर आदि।












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