Reverese ITR: आयकर रिटर्न भरते समय हुई गलती में कर सकते हैं सुधार, जानिए क्या है अंतिम तारीख

Reverse ITR: आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी, ऐसे में अगर आपने अपना आयकर रिटर्न भर दिया है और इसमे कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। जी हां, आप रिवाइज आईटीआर के जरिए आईटीआर रिटर्न फाइल करते समय हुई गलतियों को सही कर सकते हैं।

अगर आप आईटीआर फाइल करते समय अपनी सभी आय के स्रोत का जिक्र करना भूल गए हैं, या फिर कोई डिडक्शन क्लेम करना भूल गए हैं तो आप रिवाइज आईटीआर के जरिए इस गलती को सुधार सकते हैं।

revised itr

यहां ध्यान देने वाली बात है कि रिवाइज आईटीआर एक तरह से नया आईटीआर रिटर्न फाइल करने जैसा होता है, जिसमे आप सेक्शन 139(5) के तहत फाइल कर सकते हैं।

रिवाइज आईटीआर फाइल करते समय आपको सही जानकारी देना जरूरी है, साथ ही जो जानकारी आप देना भूल गए हैं उसे इस रिवाइज आईटाआर में देते समय ना भूलें।

कब फाइल करें
अगर आपको लगता है कि आईटीआर रिटर्न फाइल करते समय आपसे कोई गलती हुई है, जैसे आय, बैंक की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी आदि दर्ज करना भूल गए हैं तो आप इसे फाइल कर सकते हैं।

कोई जुर्माना नहीं
रिवाइज आईटीआर फाइल करने में आपको किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं देना होता है। हालांकि आपको इसकी वजह बतानी होती है। अगर आय में कुछ बदलाव होता है तो आयकर में भी कुछ संशोधन हो सकता है।

31 दिसंबर है अंतिम तारीख
आप रिवाइड आयकर रिटर्न तभी भर सकते हैं अगर आपने आयकर रिटर्न फाइल किया हो। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर होती है। रिवाइज आईटीआर फाइल करने के लिए आप इंकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको इंकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर जाना है, जहां पर आपके पैन की जानकारी दिखेगी, उसे चुनने के बाद आपको असेसमेंट ईयर को चुनना होगा। ध्यान देने वाली बात है कि आपको इसे ई वेरिफाई भी करना होगा।

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