Clean Note Policy क्‍या हैं, क्‍या 2000 के नोट को आउट करने से है इसका है संबंध?

Clean Note Policy: आरबीआई ने 2000 के नोट चलन से आउट कर दिए हैं। दो हजार नोट को क्‍या क्‍लीन नोट पॉलिसी के

 withdrawal of 2000 notes?

सरकार ने 2000 हजार की नोट को लेकर शुक्रवार की शाम बड़ा फैसला सुनाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दो हजार के नोटों को चलन से वापस ले लिया है। यानी कि दो हजार के नोट अभी चलन से बाहर तो किया है लेकिन ये फैसला नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी से अलग है क्‍योंकि इस बार दो हजार के नोटों को चलन से बाहर किया गया है और 30 सितंबर 2003 तक बैंक में जाकर आप जमा कर सकते हैं। ये फैसला आरबीआई ने क्‍लीन नो पॉलि‍सी के अंतर्गत लिया है।

जानिए क्‍या होता है क्‍लीन नोट पॉलिसी

आरबीआई ने जिस क्‍लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये नोट वापस लिया गया है उस क्‍लीन नोट पॉलिसी को 1999 में आरबीआई ने लागू किया था। जिसके तहत लोगों को कटे- फटे पुराने गले नोट बैंक में जमा कराने का आदेश दिया था। जैसे आपके पास ऐसे नोट हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है उसे भी बैंक जमा करने की सलाह देता है।

इसकी वजह है कि तो उनकी समय सीमा तो समाप्‍त होती है लेकिन बैंक नोट पर लिखावट से अवैध नहीं होते हैं। हालांकि नोटों पर लिखना नियम के अनुसार मना होता है। क्‍लीन नोट पॉलिसी का उद्देश्य ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के देना है, जबकि गंदे नोटों को चलन से बाहर कर

इसलिए लागू की गई थी ये नीति

भारत में मुद्रा मुद्रा आपूर्ति अहम होता है, भले ही हम डिजिटलीकरण की ओर बढ़ चुके है लेकिन सर्कुलेशन में कई नोट गंदे और कटे-फटे थे और इन्हें विनिमय का एक अच्छा माध्यम नहीं माना जाता था। कोई भी इन नोटों को स्वीकार नहीं करना चाहता था, हालांकि, अगर किसी को लेन-देन करते समय ये नोट मिले, तो वे पहले उपलब्ध अवसर पर उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1999 में क्‍लीन नोट पॉलिसी पेश की है!

जानें नोट बदलने का नियम क्‍या है

  • 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच आप कभी भी बैंक में जाकर अपने दो हजार रुपये के नोट एक्‍सजेंज कर सकते हैं।
  • हालांकि दो हजार के रुपये की नोटों को बैंक में जमा करने की सीमा एक दिन में केवल 20 हजार रुपये की ही है। यानी एक दिन में 20 हजार रुपये जमा कर सकते हैं।
  • 30 सितंबर 2023 तक बैंक खाते में जमा या बैंक से बदलवा सकते हैं।
  • 30 सितंबर के पहले तक आप बाजार में 2 हजार के नोट से लेन देन भी कर सकते हैं।
  • चूंकि 30 सितंबर तक ही बैंक में चलन से बाहर किए गए दो हजार के नोट को वैध किया गया है तो ऐसे में अगर आपके पास 30 सितंबर के बाद अगर ये नोट रह जाता है तो उसकी कीमत कौड़ी के समान होगी।
  • 2000 रु के नोट चलन से हुए बाहर, जानें नवंबर 2016 की नोटबंदी के जैसे क्‍यों नहीं हैं घबराने की जरूरत

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+