रिलायंस जियो की फ्री वॉयस कॉल स्‍कीम पर वोडाफोन का जवाब, ट्राई के नियमों का है उल्‍लंघन

वोडाफोन इंडिया ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि रिलायंस जियो की तरफ से ग्राहकों को उपलब्‍ध कराई जाने वाली फ्री वॉयस सर्विस पूरी तरह से ट्राई के टैरिफ ऑर्डर का उल्‍लंघन है।

नई दिल्‍ली। वोडाफोन इंडिया ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि रिलायंस जियो की तरफ से ग्राहकों को उपलब्‍ध कराई जाने वाली फ्री वॉयस सर्विस पूरी तरह से ट्राई के टैरिफ ऑर्डर का उल्‍लंघन है।

रिलायंस जियो की फ्री वॉयस कॉल स्‍कीम पर वोडाफोन का जवाब, ट्राई के नियमों का है उल्‍लंघन

वोडाफोन के अधिवक्‍ता ने दिल्‍ली हाईकोर्ट के न्‍यायाधीश संजीव सचदेवा को बताया कि ट्राई के नियमों के मुताबिक इंटर कनेक्‍शन यूसेज चार्ज के लिए तय हुए टैरिफ ऑर्डर के फ्लोर प्राइस से नीचे नहीं जाया जा सकता है। वोडाफोन ने कोर्ट में कहा कि कोई भी कंपनी ऑफर के तहत 90 दिनों तक ही फ्री वॉयस कॉल के ऑफर को जारी रख सकती है। वोडाफोन ने जियो पर आरोप लगाया कि उसने आईयूसी नॉर्म्‍स और टैरिफ ऑर्डर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं।

वहीं वोडाफोन के इस आरोप पर जिया ने कहा कि ट्राई अपने निर्णय में हमें क्‍लीन चिट दे चुका है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई अब टेलीकॉम डिस्‍प्‍यूट सेटलमेंट अपीलीय ट्रिब्‍यूनल में होनी चाहिए जैसा कि भारती एयरटेल और आइडिया सेल्‍युलर के मामले में हुए हैं।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। वोडाफोन ने कोर्ट में अपील दाखिल करके कहा है कि रिलायंस जियो के नियम पूरी तरह से ट्राई के टैरिफ ऑर्डर और रेग्‍युलेशन का उल्‍लंघन है।

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