Train Ticket Refund Rule: अगर ट्रेन हुई लेट तो क्या मिलेगा पूरा रिफंड? जानिए रेलवे का ये बड़ा नियम
Train Ticket Refund Rule: इंडियन रेलवे केवल यात्रियों को केवल यात्रा ही करवाता है बल्कि उनके अधिकार और सुविधाओं का भी ख्याल रखता है लेकिन अधिकांश लोगों के इससे जुड़े नियम पता ही नहीं होते हैं।

ऐसा ही एक नियम है रिफंड का, जिसके बारे में जानना हर किसी को बहुत जरूरी है। काफी लोग ये जानते हैं कि अगर ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाइए तो पैसा वापस होता है लेकिन ये नहीं पता कि अगर ट्रेन लेट हो या रद्द हो तो भी यात्रियों को पैसा रेलवे की ओर से वापस किया जाता है।
आइए इस नियम को जानते हैं विस्तार से...
दरअसल अगर आपकी गाड़ी निर्धारित वक्त से तीन घंटे से ज्यादा लेट है और आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे के नियम के मुताबिक आप रिफंड के लिए आसानी से क्लेम कर सकते हैं।
IRCTC ऐप या वेबसाइट
इसके लिए आपको बस IRCTC ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपनी Ticket Deposit Receipt को फाइल करना होगा और आपको रिफंड मिल जाएगा।
रिफंड होने में 90 दिन का वक्त लगता है...
अगर आपने अपना टिकट रेलवे के टिकट विंडों से खरीदा है तो आप बोर्डिंग स्टेशन जाकर अपना टिकट जमा कीजिए, आपको रिफंड मिल जाएगा। हालांकि रिफंड होने में 90 दिन का वक्त लगता है।
ई-टिकट पर कैसे टीडीआर फाइल करते हैं उसके तरीका हम आपको नीचे बता रहे हैं...
- IRCTC वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- अगर ऐप से टिकट बुक किया है तो उस पर लॉग इन करें।
- सामने जो होमपेज खुलेगा उस पर File Ticket Deposit Receipt (TDR)" पर क्लिक करें।
- सामने आपको My Transactions सेक्शन दिखेगा।
- वहां पर क्लिक करें उसके बाद File TDR लिंक पर क्लिक करें।
- वहां आपको टिकट की डिटेल्स भरनी होगी और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें।
- जिस अकाउंट से आपने टिकट बुक किया होगा, पैसा उसी खाते में वापस आएगा।
खास बात
रिफंड की व्यवस्था केवल नार्मल टिकट के लिए हैं, कंफर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। मालूम हो कि इस वक्त कोहरे की वजह से बहुत सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, कोई-कोई ट्रेन तो दस से ज्यादा घंटे लेट है, ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए रिफंड के नियम को जानना हर किसी को काफी जरूरी है।
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