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कॉल ड्रॉप हुई तो लगेगा जुर्माना, 1 अक्टूबर से TRAI का नया नियम लागू

नई दिल्ली। कॉल ड्रॉप की परेशानी से आपको जल्द निजात मिलने जा रही है। कॉल ड्रॉप की समस्या को रोकने के लिए ट्राई का नया निर्देश 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। ट्राई का नया आदेश लागू होने के बाद से कॉल ड्रॉप पर जुर्माने का प्रावधान होगा। इसमें कॉल ड्रॉप के बदले मोबाइल ऑपरेटर कपंनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

 कॉल ड्रॉप की समस्या से मिलेगा निजात

कॉल ड्रॉप की समस्या से मिलेगा निजात

ट्राई के नए आदेश के मुताबिक अब आपको कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिलेगा। ट्राई ने सोमवार से यानी 1 अक्टूबर 2018 से एक नया कानून लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। नए कानून के तहत खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

 पीएम तक पहुंची कॉल ड्रॉप की शिकायत

पीएम तक पहुंची कॉल ड्रॉप की शिकायत

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कॉल ड्रॉप की परेशानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से अपने आवास तक पहुंचने के दौरान पीएम को भी कॉल ड्रॉप की समस्या से दो-चार होना पड़ा था। उन्हें भी कॉल ड्रॉप की शिकायत करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लगातार कॉल करने की कोशिश करते है और कैसे कॉल ड्रॉप की परेशानी झेलनी पड़ती है।

 लगेगा भारी जुर्माना

लगेगा भारी जुर्माना

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की शिकायत के बाद दूरसंचार विभाग ने अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में टेलीकॉम कंपनियों की बैठक बुला ली है। वहीं कॉल ड्रॉप को लेकर नया आदेश भी 1 अक्टूबर से जारी कर दिया है। ट्राई ने कहा कि बात करते-करते नेटवर्क गायब होने को ही कॉल ड्रॉप नहीं माना जाएगा। अगर बातचीत के दौरान आवाज नहीं सुनाई नहीं देती या नेटवर्क कमजोर होने जैसी चीजें इसमें शामिल की जाएगी।

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