20 लाख तक की ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट! जल्द बदलेंगे नियम
नई दिल्लीः ग्रैच्युटी की उम्मीद कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आगामी बजट में सत्र में पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी अमेंडमेंट ऐक्ट 2017 पारित हो सकता है। इस एक्ट के बाद ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा 20 लाख रुपये हो जाएगी। बता दें, फिलहाल संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के 5 साल या उससे ज्यादा की सर्विस पर 10 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। कर्मचारियों को ग्रैच्युटी की छूट नौकरी छोड़ने या पेंशन के समय मिलती है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी अमेंडमेंट ऐक्ट 2017 को आने वाले बजट सत्रर में पारित किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये हो। बता दें, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भी 20 लाख तक की ग्रैच्युटी छूट मिलती है।
सरकार द्वारा पेश किए गए बिल के अनुसार केंद्रीय कानून के तहत मातृत्व अवकाश की अवधि और ग्रैच्युटी को नोटिफाइ की इजाजत मिल सकेगी। इस बिल को लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार ने 8 दिसंबर 2017 को लोकसभा में पास किया था।
फिलहाल देश में पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट, 1972 चल रहा है, इसी के हिसाब से कर्मचारियों पर ग्रैच्युटी टैक्स लगता है। बता दें, ग्रैच्युटी की पेमेंट को आमतौर पर कर्मचारी के रिटायर होने पर ही दी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कई बार कर्मचारी को कुछ हालात में ग्रैच्युटी को दिया जाता है।
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