Tata-Mistry case: साइरस मिस्त्री को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पुनर्विचार याचिका हुई खारिज
Tata-Mistry case: साइरस मिस्त्री को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पुनर्विचार याचिका हुई खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस के प्रमुख पद से हटाए जाने के फैसले की समीक्षा को लेकर दाखलि की गई पुर्नविचार याचिका को आज खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने साइिस मिस्त्री को बड़ा झट़का देते हुए एसपी समूह की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि एसपी समूह ने साल 2021 में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के प्रमुख के पद से हटाने के फैसले को लेकर पुर्नविचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया।

इससे पहले कोर्ट ने मार्च 2021 के अपने फैसले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के दिसंबर 2019 के आदेश को रद्द कर दिया था। दरअसल इस फैसले में साइरस मिस्त्री को टाटासंस के अध्यक्ष के रूप में बहाल किया था। इस फैसले को कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद एसपी ग्रुप और साइरस मिस्त्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री ने दिसंबर 2012 में टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर पदभार संभाला और अक्टूबर 2016 में चैयरमैन के पद से हटाया गया ।












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