जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, लगाया जुर्माना
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जेपी ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, जेपी ग्रुप ने नोएडा के केलिप्सो प्रोजेक्ट में देरी की है, जिसके चलते जेपी ग्रुप पर जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेपी ग्रुप 10 खरीददारों को हर्जाना देगा। इन सभी खरीददारों को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
दिवालिया
होने
वाली
जेपी
की
कंपनी
जेपी
ग्रुप
की
कंपनी
जेपी
इंफ्राटेक
पर
दिवालिया
घोषित
होने
की
तलवार
लटक
रही
थी।
नेशनल
कंपनी
लॉ
ट्रिब्युनल
ने
जेपी
इंफ्राटेक
को
दिवालिया
घोषित
करने
की
प्रक्रिया
भी
शुरू
कर
दी
थी।
ट्रिब्युनल
ने
यह
फैसला
बैंकों
की
गुहार
के
बाद
लिया
था।
दरअसल,
कंपनी
पर
बैंकों
का
काफी
बकाया
है,
जो
वापस
न
मिलने
की
सूरत
में
बैंकों
ने
नेशनल
कंपनी
लॉ
ट्रिब्युनल
का
रुख
किया
था।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
लगा
दी
थी
रोक
नेशनल
कंपनी
लॉ
ट्रिब्युनल
की
तरफ
से
दिवालिया
घोषित
करने
की
प्रक्रिया
शुरू
होने
के
बाद
वह
घर
खरीददार
काफी
घबराए
हुए
थे,
जिन्होंने
जेपी
इंफ्राटेक
में
घर
बुक
कराया
था।
उन
सभी
लोगों
ने
उस
समय
राहत
की
सांस
ली,
जब
सुप्रीम
कोर्ट
ने
दिवालिया
घोषित
करने
की
प्रक्रिया
पर
रोक
लगा
दी।
दरअसल,
कंपनी
ने
नेशनल
कंपनी
लॉ
ट्रिब्युलन
के
फैसले
के
खिलाफ
सुप्रीम
कोर्ट
में
याचिका
दायर
की
थी,
जिसके
बाद
फैसला
कंपनी
के
हक
में
आया।
दिया
था
270
दिन
का
समय
दिवालिया
घोषित
करने
की
प्रक्रिया
काफी
लंबी
होती
है।
इसी
के
तहत
जेपी
इंफ्राटेक
को
270
दिनों
का
समय
दिया
गया
था।
कंपनी
से
कहा
गया
था
कि
वह
इस
अवधि
के
दौरान
अपनी
आर्थिक
स्थिति
सुधार
ले।
अगर
कंपनी
अपनी
आर्थिक
स्थिति
सुधारने
में
कामयाब
रहती
हो
जाती
है
तो
उसे
दिवालिया
घोषित
नहीं
किया
जाएगा।
हालांकि,
यह
समय
पूरा
होने
से
पहले
ही
सुप्रीम
कोर्ट
ने
इस
प्रक्रिया
पर
रोक
लगा
दी।